अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,सजा स्थगित करने की याचिका स्वीकार


अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,सजा स्थगित करने की याचिका स्वीकार

धनंजय सिंह | 20 Aug 2025

 

प्रयागराज।जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह रहे माफिया मुख्तार अंसारी (दिवंगत) के बेटे अब्बास अंसारी को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सजा स्थगित करने की मांग नामंजूर करने संबंधी निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया है।कोर्ट ने सजा के खिलाफ निचली अदालत में लंबित अपील नियमानुसार निस्तारित करने का यह आदेश दिया है।अब्बास की पुनरीक्षण याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और एजीए संजय सिंह को सुनकर दिया है।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर से विधायक रहे अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को परिणामों की धमकी दी थी।इस मामले में ट्रायल के बाद मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 189 (सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत अपराध के लिए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

इसके अलावा धारा 506 में एक वर्ष और धारा 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तिगत पहचान) के तहत अपराध के लिए छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। स्पेशल कोर्ट ने सभी सजाएं एकसाथ चलाए जाने को कहा था। इसके अलावा दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। भाषण के दौरान मंच पर मौजूद अब्बास अंसारी के चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी जो को भी मामले में दोषी ठहराया गया और छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी।

इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी की अपील मऊ की स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। इसके साथ अंसारी ने सजा को स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था जिसे गत पांच जुलाई को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने यह पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर पांच जुलाई का आदेश रद्द कर दिया है।


add

अपडेट न्यूज


भारत से सुपरहिट
Beautiful cake stands from Ellementry

Ellementry

© Copyright 2019 | Vanik Times. All rights reserved