बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा समेत छह आरोपियों को लगा झटका,कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका


बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा समेत छह आरोपियों को लगा झटका,कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

धनंजय सिंह | 08 Nov 2025

 

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में आरोपी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों को कोर्ट से झटका लगा है। शनिवार को अदालत ने सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।इन सभी पर गत 26 सितंबर को बरेली शहर में पुलिस पर पथराव, गोलीबारी और तेजाब से हमला करने का आरोप है। छह आरोपियों में से दो बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) महेश पाठक ने बताया कि 26 सितंबर को शहर में लागू निषेधाज्ञा के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने का आह्वान किया था। पुलिस के हस्तक्षेप करने पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पाठक ने बताया कि दंगाइयों ने अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के गनर की राइफल और पुलिस जीप से एक वायरलेस सेट भी चुरा लिया। इस सिलसिले में कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, कैंट और किला थानों में 10 मामले दर्ज किये गये। इन मामलों में 125 से ज्यादा नामजद और 2500 से अधिक अज्ञात आरोपी हैं।

महेश पाठक ने बताया कि मामले के प्रमुख आरोपी मौलाना तौकीर रजा वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। अन्य आरोपी बरेली जेल में हैं।पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा के वकील ने बारादरी थाना क्षेत्र के श्यामगंज में हुई हिंसा के मामले में जमानत याचिका दायर की है। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बरेली) अमृता शुक्ला की अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई हुई जहां मौलाना तौकीर रजा, फैजान सकलानी, तकीम और मुनीर इदरीशी (सभी बरेली जिले के निवासी) और बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हरमन और नेमतुल्लाह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। तौकीर रजा 27 सितंबर से फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद हैं। उन्हें घटना के सिलसिले में शहर भर के विभिन्न थानों में दर्ज 10 में से सात मुकदमों में आरोपी बनाया गया था, जबकि जांच के दौरान शेष तीन मुकदमों में भी उनका नाम जोड़ा गया।


add

अपडेट न्यूज


भारत से सुपरहिट
Beautiful cake stands from Ellementry

Ellementry

© Copyright 2019 | Vanik Times. All rights reserved