विदेश में रहने वाले भारतीय भी बन सकते हैं मतदाता,इस तरह होगा आवेदन,जानें पूरी प्रक्रिया 


विदेश में रहने वाले भारतीय भी बन सकते हैं मतदाता,इस तरह होगा आवेदन,जानें पूरी प्रक्रिया 

धनंजय सिंह | 30 Jan 2026

 

लखनऊ।विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक भी मतदाता बन सकते हैं।भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवासी भारतीय निर्वाचकों के पंजीकरण की सुविधा दी है।इसके लिए साल 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन कर नियम 20 क जोड़ा गया था। इसके तहत ऐसे भारतीय नागरिक,जो रोजगार,शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रह रहे हैं,जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है,वो मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।

प्रवासी भारतीय वही नागरिक माने जाएंगे,जिनकी आयु अर्हक तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और जिनका भारत स्थित निवास पता पासपोर्ट में दर्ज हो।ऐसे नागरिक अपने पासपोर्ट में अंकित पते के आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। इसके लिए फार्म 6A के माध्यम से ऑनलाइन,ऑफलाइन और डाक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो,भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रतियां और वैध वीजा की प्रति अनिवार्य होगी।ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में मूल पासपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा।

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद प्रवासी भारतीय मतदान के पात्र होते हैं,हालांकि उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता। मतदान के दिन पहचान के लिए मूल पासपोर्ट ही मान्य होगा।


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