इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर दाखिल याचिका खारिज
धनंजय सिंह | 01 May 2026
प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।कोर्ट ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।याची सिमरन गुप्ता ने संभल जिले की चंदौसी कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने पूर्व में आदेश सुरक्षित रख लिया था।कोर्ट ने याचिका में मेरिट की कमी पाई है।
याची सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ उस बयान पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी,जो पिछले साल कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान दिया गया था। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस के साथ-साथ इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही थी।चंदौसी की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले को कमजोर बताते हुए खारिज कर दिया था।
15 जनवरी 2025 को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखा प्रहार किया था।राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की लड़ाई अब केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गई है।अगर आप यह सोचते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस जैसे किसी राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं, तो आप स्थिति को नहीं समझ रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है।अब हमारी लड़ाई भाजपा,आरएसएस और खुद इंडियन स्टेट से है।संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि देश को यह नहीं पता कि संस्थाएं काम कर रही हैं या निष्क्रिय हो चुकी हैं।मीडिया की स्वतंत्रता पर भी राहुल गांधी ने सवाल खडे़ किए थे।याची सिमरन गुप्ता का आरोप था कि राहुल गांधी का यह बयान देश की संप्रभुता और राज्य के खिलाफ है।
बता दें कि संभल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग सबसे पहले की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुरुआत में क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था।इसके बाद याची सिमरन गुप्ता ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की। मई 2025 में संभल की जिला अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अप्रैल 2026 में पेश होने या जवाब देने का निर्देश दिया था।हालांकि नवंबर 2025 को चंदौसी स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले को कमजोर करार देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसी फैसले को सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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